Gujarat में 2015 में 232 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए 8 Pakistanis को 20 साल की जेल|
आठ Pakistanis नागरिकों के पास से तीन सैटेलाइट फोन, GPS नेविगेशन चार्ट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए।
संक्षेप में
- प्रत्येक पर मादक पदार्थ संबंधी अपराधों के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया
- उन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो NDPS अधिनियम के तहत अधिकतम है
- 2015 में जब्त की गई हेरोइन का कुल मूल्य 7 करोड़ रुपये था
मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आठ पाकिस्तानी नागरिकों को 2015 के एक मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई, जिसमें 200 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त किए गए थे, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपये थी।
NDPS अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश शशिकांत बांगर ने आठ लोगों को मादक पदार्थ विरोधी कानून के तहत किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया।
उन्हें Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) अधिनियम के तहत अधिकतम 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। 🎉 New Year 2025 का स्वागत: एक नई शुरुआत, नए सपनों के साथ! 🌟Happy New Year: फ्री डाउनलोड करें खूबसूरत विशेज़, कार्ड्स और इमेजेज़
2015 में, भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट से 6.96 करोड़ रुपये मूल्य की 232 किलोग्राम हेरोइन ले जा रही नाव से आरोपियों को पकड़ा था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाव पर 11 ड्रम थे, जिनमें 20 प्लास्टिक के पाउच थे, जिनमें गेहुंआ रंग का पाउडर था।
प्रत्येक पैकेट की सामग्री की जांच की गई, जिसमें पता चला कि वह हेरोइन है।
आठ पाकिस्तानी नागरिकों के पास तीन सैटेलाइट फोन, जीपीएस नेविगेशन चार्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पाए गए।
बाद में उन्हें दक्षिण मुंबई में येलो गेट पुलिस को सौंप दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक सुमेश पुंजवानी ने आरोपियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि यह अन्य ड्रग तस्करों के लिए एक सबक हो सकता है।
हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि नरम रुख अपनाया जाना चाहिए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने नरमी दिखाने से इनकार कर दिया और आठ आरोपियों को अधिकतम सजा सुनाई।